झारखंड सरकार के नए आदेश के अनुसार अब सीबीआई को किसी भी मामले में जाँच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के बाद सीबीआई झारखंड में शक्तिविहीन हो जाएगी और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति नही होगी।
जिन राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार नहीं है वहां सीबीआई को रोका जा रहा है। जिनमे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों का समावेश हैं।
झारखंड ने जारी किए इन आदेशों के यह मायने होगा कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य में मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। सीबीआई हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ऐसा कर सकेगी।
अन्य पार्टिंयों को लगता है कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तथा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है। जिस वजह से राज्य सरकारें बनाम केंद्र सरकार का तनाव बढने के संकेत है।






