ऑनर किलिंग : अंतर्जातीय विवाह में हुयी हत्या के आरोपी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की।

A Pakistani woman holds a placard during a protest against honour killing in Multan October 27, 2004. Pakistan's National Assembly passed a bill on Tuesday that prescribes the death penalty for those who kill women in the name of family honour. REUTERS/Asim Tanvir MK/LA - RP5DRIDEFZAA


भारत में जातिवाद का एक घिनौना रूप ऑनर किलिंग  

बिते शुक्रवार 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुयी एक सुनवाई में राजस्थान के एक अंतर्जातीय विवाह के कारण हुयी हत्या के आरोपी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की।      

आपको बता दें कि वर्ष 2017 में राजस्थान में अमित नायर नामक केरल राज्य के एक व्यक्ति की हत्या की गयी थी। उसकी शादी जयपुर राजस्थान निवासी ममता से हुयी थी। यह अंतरजातीय और अंतरराज्यीय विवाह था। इन दोनों ने अपनी मर्जी से 2015 शादी की थी।  जब पति अमित नायर की हत्या हुयी थी तो पत्नि ममता 6 महीने की गर्भवती थी।

इनमें से एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दी थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली एक पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की थी।

बिते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मामले को अंतर्जातीय विवाह में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली महिला के पति की ”ऑनर किलिंग का खुला मामला” बताया है।

अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है  6 महीने की गर्भवती थी जब उसके पति अमित को उसके सामने दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी और उसे मारने की पूरी साजिश माता-पिता और उसके भाई ने अन्य सह- षड्यंत्रकारियों के साथ रची। इस मामले पर कोर्ट में केस चल रही है।

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