कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कई सारे कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया. इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के सप्ताह के अंत में लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है. इसके तहत शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज्य में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी बढ़ने के चलते लिया गया है. पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं.
- राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जोकि रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक चलेगा. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की सप्लाई जारी रहेगी।
- रात के समय रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे और पार्सल सर्विस की अनुमति दी गई है।
- हर वीकेंड पर शुक्रवार को रात के 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
- दिन के समय धारा 144 के तहत राज्य में शासनादेश लागू रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच पांच से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी और रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी बिना वैध कारण घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- सरकारी ऑफिसों को 50 फीसदी कार्य क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ऑटो, टैक्सी, बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा। ट्रेनों और बसों में कोई यात्री खड़े होकर सफर नहीं करेगा। हर ऑटो रिक्शा में सिर्फ दो लोग यात्रा कर सकते हैं। टैक्सी में 50 प्रतिशत यात्रियों की अनुमति होगी।
- इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेक्टर और सब्जी मार्केट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ काम करेंगे।
- कंस्ट्रक्शन साइट पर तभी काम होगा, जब मजदूरों के लिए सुविधाएं मौजूद होंगी।
- थियेटर, ड्रामा थियेटर बंद रहेंगे। फिल्म और टेलीविजन शूटिंग तभी होगी, जब वहां कोई भीड़ नहीं होगी।
- सभी सार्वजनिक स्थल पार्क, बीच और प्लेग्राउंड बंद रहेंगे। अगर दिन में इन जगहों पर ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो इन्हें पूरी तरह से बंद किया जा सकता है।
- मॉल्स, मार्केट और जिम 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।








