हाथरस अत्याचारकांड : गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल।

गैंगरेप और उसके बाद हत्या की पुष्टि।
एट्रोसिटी एक्ट और आईपीसी के तहत अपराध दर्ज।

उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट के साथ सीबीआई ने मामले में हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या की पुष्टि की है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। इन पर 302 ,354 376 एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

आप सभी जानते हैं की, उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनुसूचित जाति की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसे जान से मरने के इरादे से जबान और गर्दन की हड्डी तोड़े जाने की अमानवीय घटना हुयी थी।

इस भयानक हादसे के बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। स्थिति गंभीर होने के पश्चात उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृत्यु के पहले पीड़िता ने अपना स्टेमेंट भी दिया था।

अत्याचार और हत्या के चारों आरोपी अभी जेल में है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 14 सितंबर को हाथरस में गैंगरेप की घटना हुई थी। इस घटना के बाद यूपी सरकार और यूपी प्रशासन पर सवाल खड़े हुए। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस द्वारा आधी रात को दो बजे पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पीड़िता के परिवार ने कहा है की उनकी इजाजत के बिना यह अंतिम संस्कार हुआ। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इस मामले को उलझाने की कोशिश की।

हाथरस की बेटी के साथ हुए अत्याचार के मामले की जाँच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने चार आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है।

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